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बेटी के प्रेमी को पहले मिलने बुलाया, अपहरण कर ले गए जंगल, फिर उतारा मौत के घाट, 6 गिरफ्तार

बेटी के प्रेमी को पहले मिलने बुलाया, अपहरण कर ले गए जंगल, फिर उतारा मौत के घाट, 6 गिरफ्तार

बेटी के प्रेमी को पहले मिलने बुलाया, अपहरण कर ले गए जंगल, फिर उतारा मौत के घाट, 6 गिरफ्तार

 बिलासपुर। जिले के चिल्हाटी गांव में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. प्रेमिका से मिलने गए युवक की लड़की के घर वालों ने पिटाई की और फिर रस्सी से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया. इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आगे की कार्रवाई कर रही है.

जानकारी के अनुसार, पचपेड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चिल्हाटी में रविवार को एक युवक का शव मिला. मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे और लाश से कुछ दूर उसकी बाइक खड़ी थी. घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मृतक की शिनाख्त टीकाराम केवट निवासी थाना कसडोल के रूप में की. मृतक के परिजनों से पूछताछ में पुलिस को पता चला कि मृतक टीकाराम केंवट का गांव की गीता यादव नाम की लड़की से पिछले 2 साल से प्रेम संबंध था. मृतक अपने मित्र दीपक के साथ दोपहर 12 बजे घर से बाइक में बाहर निकला है. पुलिस ने घटना के संबंध में दीपक से पूछताछ की, तो उसने बताया कि लड़की के परिजन लड़की को मृतक से दूर रखने के उद्देश्य से अपने रिश्तेदार भागवत यादव निवासी दिगोरा थाना मूलमूला के घर भेज दिए थे. 2 नवंबर को मृतक अपने दोस्त दीपक वर्मा के साथ ग्राम दीघोरा गया हुआ था. जहां मृतक टीकाराम केंवट और उसका साथी दीपक लड़की के साथ मिलने पहुंच गए.

इस दौरान लड़की के परिजन भागवत यादव ने उन्हें बातचीत करते देख लिया और अपने घर बुलाकर ले गया. जहां से उसने लड़की के पिता सुखी राम यादव को फोन कर बुलवाया. तब सुखी राम यादव अपने लड़का भोजराम यादव गौरी शंकर यादव एवं अपने रिश्तेदार ललित यादव, राहुल यादव के साथ ललित की गाड़ी में बैठकर दिगोरा गए. दिगोरा भागवत के घर पहुंचकर दीपक और टीकाराम के हाथ को बांधकर फोर व्हीलर में बैठा कर चिल्हाटी जंगल ले गए और दोनों से हाथ मुक्के और डंडे से मारपीट करने लगे. इस दौरान मौका पाकर दीपक वर्मा वहां से भाग गया. मामले के आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने मृतक टीकाराम का अपहरण कर हाथ मुक्के, डंडे से मारपीट कर रस्सी से गला दबाकर हत्या करना स्वीकार किया. पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 140,103(1),61(2),3(5) BNS के तहत कार्रवाई कर रही है.

आरोपियों के नाम

सुखीराम यादव (54 वर्ष) – निवासी मोतीपुर, थाना कसडोल
भोजराम यादव (21 वर्ष) – निवासी मोतीपुर, थाना कसडोल
गौरीशंकर यादव (23 वर्ष) – निवासी मोतीपुर, थाना कसडोल
ललित यादव (40 वर्ष) – निवासी खारी, थाना कसडोल
राहुल यादव (19 वर्ष) – निवासी खारी, थाना कसडोल
भागवत यादव (30 वर्ष) – निवासी दीघोरा, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर

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