रायगढ़

घरेलू गैस सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग, कलेक्टर ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

घरेलू गैस सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग, कलेक्टर ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

घरेलू गैस सिलिंडर का व्यावसायिक उपयोग,
कलेक्टर ने लगाया 10 हजार का जुर्माना

रायगढ़,
घरेलू सिलेंडर का व्यवसायिक उपयोग करते पाए जाने पर एक मामले में कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने 10
हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। कलेक्टर गोयल ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को घरेलू सिलेण्डर के
व्यवसायिक दुरूपयोग पर लगातार जांच व कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।
रायगढ़ के अन्नपूर्णा भोजनालय एवं रेस्टोरेंट की जांच खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा किया गया।

जिसमें यहां घरेलू उपयोग वाला लाल सिलेण्डर (भर्ती 14.2 किलो ग्राम)का उपयोग होटल के चूल्हे में करना
पाया गया। इस संबंध में होटल संचालक को नोटिस दिया गया। प्रकरण में संलग्न प्रतिवेदन एवं
दस्तावेजों के आधार पर होटल संचालक आनंद कुमार शर्मा द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक
दुरूपयोग किया जाना स्वीकार किया गया।

इस मामले में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन)आदेश 2000 के कंडिका-3 (ग)एवं कंडिका-7.1 (ग)का स्पष्ट उल्लंघन के तहत जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा की धारा 3/7 (1 के अंतर्गत) आनंद कुमार शर्मा-अन्नपूर्णा
भोजनालय एवं रेस्टोरेंट पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए घरेलू गैस सिलेण्डर को राजसात किया
गया।

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