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गाताडीह सोसायटी फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व प्रबंधक और कम्प्यूटर आपरेटर को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

गाताडीह सोसायटी फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व प्रबंधक और कम्प्यूटर आपरेटर को सिटी कोतवाली पुलिस ने किया गिरफ्तार

गाताडीह सोसायटी फर्जीवाड़ा मामले में पूर्व प्रबंधक और कम्प्यूटर आपरेटर को सिटी कोतवाली
पुलिस ने किया गिरफ्तार 

कृषको के खाते में फर्जी केसीसी ऋण चढ़ा कर खाद की हेराफेरी करने वाले दो आरोपी सारंगढ़
पुलिस के गिरफ्त में,
आरोपियों द्वारा की गई कुल 219549 रूपये की हेराफेरी

सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के बहुचर्चित गाताडीह सोसायटी में किसानो के नाम पर फर्जी ऋण लेकर धोखाधड़ी करने के मामले में सिटी कोतवाली पुलिस सारंगढ़ द्वारा कांग्रेस नेता शिव टंडन, जनपद सदस्य के पति राजेश रात्रे, पूर्व प्रबंधक दिलीप टंडन तथा कम्प्यूटर आपरेटर बुदंराम जांगड़े के खिलाफ भादवि 420,467, 468,471,409,120 बी, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, इनके खिलाफ 5 किसानो के नाम पर 2.19 लाख रूपये के फर्जीवाड़ा करने का मामला सामने आया था। इस बहुचर्चित मामलें में सिटी कोतवाली पुलिस से दो आरोपी पूर्व प्रबंधक दिलीप टंडन तथा पूर्व कम्प्यूटर आपरेटर बुदंराम जांगड़े को गिरफ्तार करने मे सफलता
प्राप्त किया है। वही कांग्रेस नेता शिव टंडन, राजेश रात्रे अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।

बताया जा रहा है कि दोनो आरोपी गांव में ही निवास स्थान पर निवास कर रहे है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय श्री पुष्कर शर्मा, अति0 पुलिस अधीक्षक श्री कमलेश प्रसाद चंदेल एवं एसडीओपी श्रीमती स्नेहिल साहू के द्वारा धोखाधड़ी के अपराध में संलिप्त ब्यक्तियो के विरूध्द कार्यवाही हेतु निर्देशित किये जाने पर थाना सिटी कोतवाली प्रभारी कामिल हक के मार्ग दर्शन में थाना सिटी कोतवाली सारंगढ़ के टीम द्वारा कार्यावाही किया गया है।अप0क्रं0- 553/2024 धारा-420,467,468,471, 409, 120(बी), 34 भादवि- विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी संजय साहू शाखा प्रबंधक अपेक्स बैंक सांरगढ़ थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन पेश किया कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित गाताडीह पं॰क्र॰-402 के कृषको- (1) गुहाराम बनज राशि 72325.50 रूपयें (2) चैतराम साहू राशि 20515 रूपयें (3) भारत राम राशि 48329 रूपयें (4) नत्थे लाल राशि 18690 रूपयें (5) टुकेश्वर निराला राशि 59690 रूपयें के खातो में फर्जी के0सी0सी0 ऋण चढ़ाने तत्कालिन प्रबंधक दिलीप टण्डन, तत्कालिन अध्यक्ष शिव टण्डन एवं तत्कालिन आपरेटर राजेश रात्रे व बुंदराम जांगड़े के द्वारा फर्जी तरीके से ऋण कृषकों के खातें में चढ़ाया जाकर किसानो से जुमला- 2,19549.50 रू0 का धोखाधड़ी कर बैंक को आर्थिक हानि पहंुचाने की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण मे प्रकरण से सम्बंधितआवश्यक दस्तावेज व जानकारी प्राप्त की गई तथा आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य सबूत पायें जाने से आरोपी (1)दिलीप टण्डन पिता गंगा राम टण्डन उम्र 34 वर्ष साकिन ग्राम चनामुड़ा (2) बुंदराम जांगड़ें पिता मन्शा राम जांगड़ें उम्र 42 वर्ष साकिन मुड़वाभांठा को विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण मे अन्य फरार आरोपियों की पता तलाश जारी है उपरोक्त कार्यवाही में निरीक्षक कामिल हक, प्रधान आरक्षक कैलाश जांगड़े आरक्षक- ओमचंद साहू, सुरेन्द्र पटेल, योगेश कुर्रे एवं समस्त स्टाफ द्वारा संपूर्ण कार्यवाही में प्रमुख
भूमिका रही।

 

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