
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला में फर्जी दस्तावेजों से
नियुक्ति के आरोपों पर प्रधानपाठक और सरकारी
शिक्षक निलंबित
डीईओ एल.एन. पटेल की सख्त कार्रवाई,
डीएड़ के डिग्री पर उठ रहे है सवाल?
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय नौकरी प्राप्त करने संबंधी शिकायतों पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री एल.एन. पटेल ने सख्त कार्रवाई करते हुए दो शिक्षको को निलंबित किया है। दोनों के विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। इसमे से एक प्रधानपाठक है तथा दूसरा सहायक शिक्षक है। निलंबित कर्मचारियों में विकासखंड बिलाईगढ़ के सहायक शिक्षक श्री कृष्ण कुमार नाग प्राथमिक शाला केरिझर तथा शासकीय प्राथमिक शाला तेंदुदरहा के प्रधान पाठक श्री रामानंद साहू शामिल हैं। श्री नाग के प्रकरण में नियुक्ति संबंधी दस्तावेजों की प्रामाणिकता के साथ जांच में असहयोग और कार्यालयीन निर्देशों के पालन नहीं करने का मामला सामने आया है। वहीं, श्री
साहू के प्रकरण में नियुक्ति में प्रयुक्त डी.एड. अंकसूची की प्रामाणिकता को लेकर गंभीर विसंगति सामने आई है। शिकायतों और उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जांच के स्वतंत्र एवं निर्बाध संचालन के लिए निलंबन की कार्रवाई की गई है। विभागीय जांच में संबंधित
दस्तावेजों का सत्यापन और कर्मचारियों का पक्ष लेकर आरोपों पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। शिकायत जांच मे बिल्कुल भी सहयोग नही किया सहायक शिक्षक नें, इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार
शिकायतकर्ता के शिकायत पत्र दिनांक 06.02.2026 अनुसार कृष्ण कुमार नाग, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला केरिझर विकासखंड विलाईगढ़, जिला सारंगढ़- बिलाईगढ़ के विरूद्ध फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय नियुक्ति प्राप्त करने संबंधी शिकायत की जाँच प्रारंभ की गई है। इस कार्यालय के पत्र क्र0 929 दिनांक
06.04.2026 द्वारा उन्हें नियुक्ति संबंधी मूल शैक्षणिक,
व्यावसायिक एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 08.04.2026 को उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था। पत्र क्र० 1199 दिनांक 15.05.2026 में उक्त तिथि को
अनुपस्थित रहने का उल्लेख करते हुए लिखित स्पष्टीकरण एवं वांछित जानकारी सहित दिनांक 21.05.2026 को पुनः उपस्थित होने का अवसर दिया गया। अनुपस्थित रहने की दशा मे पुनः कार्यालयीन पत्र क्र0 2233 दिनांक 02.09.2026 में संबंधित द्वारा पूर्व निर्देशों के बावजूद जाँच में उपस्थित नहीं होने तथा उससे जाँच में विलंब होने का उल्लेख है। उक्त पत्र द्वारा विकासखंड शिक्षा अधिकारी, बिलाईगढ़ से संबंधित की मूल सेवा पुस्तिका तथा नियुक्ति संबंधी दस्तावेज दिनांक 10.09.2026 को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। उपलब्ध पत्राचार में दर्ज जाँच में असहयोग एवं उच्च कार्यालय के निर्देशों के अपालन का आरोप प्रथम दृष्टया छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के प्रतिकूल प्रतीत होता है। नियुक्ति संबंधी शिकायत की गंभीरता, उपलब्ध पत्राचार में दर्ज जाँच में असहयोग तथा उससे जाँच में
हुए विलंब को ध्यान में रखते हुए संबंधित के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की जाती है। जाँच के निर्वाध संचालन एवं संबंधित अभिलेखों की सुरक्षा के लिए विभागीय कार्यवाही के दौरान उन्हें नियमित पदीय दायित्वों से पृथक रखना आवश्यक समझा गया है।
अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा
अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के अंतर्गत श्री कृष्ण
कुमार नाग सहायक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला केरिझर वि.ख. बिलाईगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। फर्जी डीएड़ अंकसूची मामले में प्रधानपाठक निलंबित शिकायतकर्ता के अनुसार श्री रामानंद साहू, प्रधान पाठक, शासकीय प्राथमिक शाला तेंदुदरहा, विकासखंड बिलाईगढ़ के विरूद्ध कचित अप्रामाणिक D.Ed. अंकसूची
के आधार पर नियुक्ति प्राप्त करने की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के साथ प्रस्तुत भर्ती अभिलेखों में उनके नाम की D.Ed. द्वितीय वर्ष जून 2006 की अंकसूची, अनुक्रमांक 46142559, संलग्न है; जबकि इसी अनुक्रमांक का मंडल की वेबसाइट से प्राप्त परिणाम अन्य परीक्षार्थी के नाम पर दिखाई देता है। संलग्न चयन सूची में व्यावसायिक योग्यता के 11 अंक भी दर्शित हैं। उक्त सामग्री, कार्यालयीन परीक्षण तथा श्री साहू के बयान दिनांक 10.04.2026 के अवलोकन से नियुक्ति में प्रयुक्त योग्यता दस्तावेज की प्रामाणिकता के संबंध में प्रथम दृष्टया गंभीर विसंगति सामने आई है। इसकी नियमित विभागीय जांच प्रस्तावित है। नियुक्ति की वैधता से जुड़े इस गंभीर आरोप के स्वतंत्र परीक्षण एवं प्रशासनिक हित में उन्हें पदीय दायित्वों से अस्थायी रूप से पृथक रखना आवश्यक पाया गया है। अतः छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण,
नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1) (क) के अंतर्गत श्री रामानंद साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। यह आदेश नियम 9 (5) (क) के वैधानिक प्रावधानों के अधीन प्रभावशील रहेगा। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा
अधिकारी, बिलाईगढ़ निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।



