जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

राशन दुकान विक्रेता महिला ने खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल पर लगाए अवैध उगाही का आरोप?  अब उसी राशन दुकान को लाखो रूपये के राशन गबन का नोटिस?

राशन दुकान विक्रेता महिला ने खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल पर लगाए अवैध उगाही का आरोप?  अब उसी राशन दुकान को लाखो रूपये के राशन गबन का नोटिस?

राशन दुकान विक्रेता महिला ने खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल पर लगाए अवैध उगाही का आरोप?  अब उसी राशन दुकान को लाखो रूपये के राशन
गबन का नोटिस?

खाद्ध निरीक्षक विद्यानंद पटेल की कलेक्टर से निष्पक्ष
जांच की मांग,
वही अब दूसरी ओर 372.12 क्विंटल चावल और 0.92
क्विंटल शक्कर कम मिलने का आरोप,
संचालक समूह को कारण बताओ नोटिस

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के शासकीय उचित मूल्य की दुकान मे गड़बड़झाला और खाद्ध विभाग का उसको संरक्षण देने का मामला प्रकाश में आया है। शासकीय उचित मूल्य की दुकान की महिला विक्रेता ने आरोप लगाया है कि खाद्ध निरीक्षक विद्यानंद पटेल ने अवैध रूप से वसूली किया है वही मानसिक दबाव बनाया है। वही दूसरी ओर खाद्ध विभाग ने इसी उचित मूल्य की दुकान को नोटिस जारी कर स्टाक में 372.12 क्विंटल चावल और 0.92 क्विंटल शक्कर कम मिलने पर संचालक समूह को कारण बताओ नोटिस जारी कर
एक सप्ताह मे जवाब प्रस्तुत करने का समय दिया है। आरोप है कि खाद्ध निरीक्षक का अवैध उगाही का शिकायत करने के कारण ही इस दुकान का स्टाक को लेकर नोटिस दिया गया है। अब देखना है कि शह और मात के खेल मे कौन विजेता होता है। सारंगढ़ मे अर्से से जमे हुए खाद्ध निरीक्षण विद़्यानंद पटेल पर शासकीय उचित मूल्य दुकान की एक महिला विक्रेता ने कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत देकर कथित अवैध वसूली, मानसिक दबाव और डिजिटल साक्ष्य हटाने के लिए दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए है।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उससे कथित तौर पर ₹15 हजार का भुगतान कराया गया। महिला विक्रेता ने इस भुगतान के समर्थन में UPI लेन- देन का स्क्रीनशॉट उपलब्ध होने का दावा किया है। शिकायत में खाद्य निरीक्षक पर बार-बार फोन कर अकेले मिलने का दबाव बनाने तथा जांच के नाम पर दुकान पहुंचकर दबाव बनाने के आरोप भी लगाए गए हैं। शिकायत में एक कथित WhatsApp संदेश का भी उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि लेन- देन से संबंधित स्क्रीन शॉट भेजे जाने के बाद उसे Please delete those screenshots संदेश भेजा गया। इन आरोपों की वास्तविकता सामने लाने के लिए शिकायतकर्ता ने WhatsApp चैट, कॉल रिकॉर्ड, UPI
ट्रांजेक्शन आईडी और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की तकनीकी जांच कराने की मांग की है। क्षेत्र में खाद्य विभाग की कार्य प्रणाली को लेकर पहले भी शिकायतें होने की चर्चाएं सामने आती रही हैं।

खाद्य निरीक्षक विद्यानंद पटेल ने महिला द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि महिला द्वारा लगाए आरोप निराधार हैं । मीडिया मेरी छवि खराब करने की कोशिश कर रही है। मैं अभी पारिवारिक कार्यक्रम में हूं, वापस आने के बाद इस मामले में बात करूंगा। मामले में जिला खाद्य अधिकारी ने कहा कि – शिकायत प्राप्त हुई है और विभाग निष्पक्ष जांच करेगा। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो नियम अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी । एक ओर महिला विक्रेता ने कथित ₹15 हजार के भुगतान और डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर गंभीर आरोप लगाए हैं, वहीं संबंधित खाद्य निरीक्षक ने आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। पीडीएस दुकान में भारी स्टॉक अंतर, खाद्य विभाग ने दिखाई सख्ती 372.12 क्विंटल चावल और 0.92 क्विंटल शक्कर कम मिली, संचालक समूह को कारण बताओ नोटिस वही दूसरी ओऱ शासकीय उचित मूल्य दुकान में खाद्यान्न के स्टॉक में भारी अंतर मिलने पर खाद्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मामला सारंगढ़ के वार्ड क्रमांक 12 स्थित दुकान क्रमांक 411003005 का है,

जिसका संचालन श्री गणेश बचत एवं साख समूह द्वारा किया जाता है। खाद्य विभाग द्वारा 24 जुलाई 2026 को स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में दुकान का भौतिक सत्यापन किया गया। जांच के दौरान ऑनलाइन AEPDS रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध खाद्यान्न का मिलान किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर अंतर सामने आया। विभागीय जांच रिपोर्ट के अनुसार ऑनलाइन रिकॉर्ड में 425.62 क्विंटल चावल दर्ज था, जबकि भौतिक सत्यापन के दौरान करीब 53.50 क्विंटल चावल ही उपलब्ध मिला। इस तरह 372.12 क्विंटल चावल कम पाया गया। वहीं शक्कर में 0.92 क्विंटल की कमी और नमक में 3.30 क्विंटल अधिक स्टॉक पाया गया। स्टॉक में इतनी बड़ी कमी मिलने के बाद खाद्य विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दुकान संचालक समूह की अध्यक्ष-सह-विक्रेता संतोषी बेरठ से पूछताछ की। जांच रिपोर्ट के अनुसार स्टॉक की कमी के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया तथा कमी की भरपाई करने का आश्वासन दिया गया। इसके बाद कार्यालय कलेक्टर, खाद्य शाखा, सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा 28 जुलाई 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। विभाग ने संबंधितों को 7 दिवस के भीतर लिखित जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर एकपक्षीय कार्रवाई की जाएगी।

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