
अरुण साव ने कहा – PM आवास योजना शहरी 2.0 में 1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य, मार्च 2026 तक 50 हजार मकान किए जाएंगे स्वीकृत…

रायपुर। नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ संवाद ऑडिटोरियम में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने पिछले दो वर्षों में हुए नगरीय प्रशासन विभाग के कार्यों और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी दी। साव ने कहा, राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के द्वितीय चरण प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत सभी शहरों में डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है। योजना अंतर्गत कुल 1.32 लाख आवास निर्माण का लक्ष्य है, जिसमें बीएलसी अंतर्गत एक लाख, एएचएपी अंतर्गत 27 हजार एवं 5 हजार रेंटल हाउसिंग सम्मिलित है।
उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत राज्य में अद्यतन 24,188 आवास स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें 10 आवास पूरे हो गए हैं एवं 5,351 आवासों का निर्माण प्रगतिरत है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत मार्च-2026 तक 50 हजार मकान स्वीकृत किए जाएंगे। नगरीय निकायों को आवास निर्माण के लिए अद्यतन 129 करोड़ 6 लाख रुपए जारी किए गए हैं।
अरुण साव ने कहा, 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगरीय निकाय का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत 1 जून 1993 से संपूर्ण भारत में लागू है। राज्य में कुल 193 अधिसूचित नगरीय निकाय हैं, जिनमें 14 नगर निगम, 56 नगर पालिका और 123 नगर पंचायत शामिल हैं।
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, वर्ष-2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की शहरी आबादी 57.07 लाख है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 23.24 प्रतिशत है। वर्ष 2025 में यह बढ़कर लगभग 78.10 लाख हो चुकी है। राज्य में नगर निगमों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 एवं नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 लागू है। एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में नगर निगम, 20 हजार से एक लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पालिका और पांच हजार से 20 हजार तक की जनसंख्या वाले शहरों में नगर पंचायत के गठन का प्रावधान है।



