
पंचायत बकायादारो के लिए एसडीएम वर्षा बंसल की चेतावनी, पंचायत बकाया जमा करे अन्यथा जेल जाने रहे तैयार राशी जमा नही करने पर पूर्व सरपंच अविनाश वारे को जेल,

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के सारंगढ़ अनुविभाग के एसडीएम डां.वर्षा बंसल ने ऐसे पूर्व सरपंच और पूर्व सचिवो को चेतावनी प्रदान किया है कि यदि पंचायत में उनका बकाया राशी है तो स्वेच्छा से जमा कर दे अन्यथा सचिव एवं पूर्व सरपंच को जेल भेजने की भी कार्यवाही किया जायेगा। सारंगढ़ के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) डॉ. वर्षा बंसल द्वारा पंचायत बकायादारो के लिए सख्त एक्सन में पंचायत राज अधिनियम की धारा-92 तहत दर्ज प्रकरणों में विधिवत कार्यवाही करते हुए
ग्राम पंचायत बरभांठा अ में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुसार बकाया राशि 2,75,000/- रू तत्कालीन सचिव आलोक थवाईत आ. लखपति थवाईत निवासी सारंगढ़ तथा ग्राम पंचायत जिल्दी में पारित आदेश दिनांक 21.10.2022 के अनुसार बकाया राशि 20,64,000/-रू भूतपूर्व सरपंच अविनाश वारे आ. केशव वारे द्वारा धन सदत्त करने से इंकार किए जाने से गिरफ़्तारी उपरांत तीस दिन की कालावधि के लिए या उक्त अभिलेख परिदत्त किए जाने तक या उक्त धन संदत्त किए जाने तक सिविलि जेल में परिरूद्ध रखे गए।
इस प्रकार विहित प्राधिकारी के द्वारा निर्देश है कि अनुविभाग के समस्त बकायादार समय-सीमा में पंचायत के बकाया राशि जनपद पंचायत में जमा कर पावती प्रस्तुत करे अन्यथा विधिवत सिविल जेल में परिरूद्ध करने की कार्यवाही किया जावेगा।



