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19 लाख रुपए गबन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

19 लाख रुपए गबन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

19 लाख रुपए गबन, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी निलंबित

जांजगीर-सक्ती,
लाखो रुपए गबन के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। जांच में सही पाए जाने पर कार्रवाई की गई। कलेक्टर अमृत विकास तोपनो ने तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक प्रक्षेत्र रगजा को शासकीय धन राशि गबन किए जाने के आरोप के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) जिला सक्ती के विरूद्ध कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग बिलासपुर ‘के द्वारा शासकीय कृषि बीज प्रगुणन प्रक्षेत्र रगजा में शासकीय धन राशि गबन किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के जांच के लिए दल गठित कर जांच कराया गया।

जांच दल के प्रतिवेदन के अनुसार तत्कालीन प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट प्रक्षेत्र रगजा द्वारा 12 लाख 67 हजार 518 रुपए का हेराफेरी करशासकीय राशि का दुरूपयोग किए जाने एवं 6 हजार हेक्टेयर पड़त भूमि छोडऩे वाले नुकसान की उत्पादन औसत राशि 6 लाख 33 हजार 473 रुपए सहित कुल 19 लाख 991 रुपए का गबन किए जाने के आरोप में 26 जून को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक पुनीशंकर केंवट द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया।

जवाब संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसलिए पुनीशंकर केंवट प्रभारी प्रक्षेत्र प्रबंधक प्रक्षेत्र रगजा (ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी) को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का देय होगा। निलंबन अवधि में इनके मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी सक्ती नियत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील किया गया है।

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