जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

वन विभाग ने कमलानगर के 46 अवैध कब्जाधारियो को दिया नोटिस,
अवैध कब्जा हटाने के नोटिस के खिलाफ कलेक्टरेट पहुंचे वार्डवासी


वन विभाग के बार बार नोटिस से परेशान हुए वार्डवासी
सारंगढ़,
गोमर्डा अभ्यारण्य की सीमा मे आने वाले सैकड़ो घरो को खाली कराने और कब्जा हटाने के लिये वन विभाग के द्वारा 46 अवैध कब्जाधारियो को नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस के जारी होने के बाद से ही कमलानगर मे हड़कंप मचा हुआ है। इस नोटिस के खिलाफ आज कमलानगर के निवासियो ने कलेक्टरेट पहुंचकर ज्ञापन सौपा तथा कार्यवाही रोकने की मांग किया।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार गोमर्डा अभ्यारण्य के अर्न्तगत सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र का कमलानगर क्षेत्र को लेकर अर्से से विवाद बना हुआ है। नगर पालिका सारंगढ़ यहा की बसाहट के लिये बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराता है तथा सीसी रोड़, पानी और प्रकाश व्यवस्था कराते आ रहा है। वही वन विभाग का कहना है कि यह भूमि उनके क्षेत्र में आता है इस कारण से उनके क्षेत्र के भूमि पर बनाया गया मकान-भवन आदि सभी अवैध है। इस कारण से वन विभाग के द्वारा अवैध कब्जाधारियो को नोटिस देकर अवैध कब्जा को खाली करने का निर्देश दिया गया है। इस बार वन विभाग ने 46 कब्जाधारियो को नोटिस जारी किया है। जिसको लेकर कमलानगर के वाशिंदो ने आज कलेक्टरेट पहुंचकर वन विभाग के द्वारा दिया गया नोटिस को अवैध करार देते हुए बार-बार नोटिस देने के खिलाफ कार्यवाही की मांग किया।
वार्ड वासियों का स्पष्ट कहना है कि कमला नगर नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के सीमा के अर्न्तगत आता है अतः वन विभाग को नोटिस देने कोई अधिकार नहीं है जिसका एक रिट याचिका उच्च न्यायलय मे भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमे अभी तक कोई निर्णय भी नहीं आ पाया है, लेकिन वन विभाग के कार्यालय से बार बार नोटिस दिया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों मे एक अनजान भय बना हुआ है।सन 2019 मे तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने प्रभारी वन परीक्षेत्र अधिकारी को पत्र के माध्यम से कहा था कि सारंगढ़ गगर पंचायत 25 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में आया और 25 वर्ष पूर्व से मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा पठार ऊपर कमलानगर एवं बरपाली को नगर पंचायत सारंगढ़ की सीमा में शामिल किया गया है और छ.ग. राज्य शासन गगर के आम जनता की मांग को स्वीकार करते हुए नगर पंचायत को नगरपालिका परिषद का दर्जा दे दिया है। इसके साथ ही नगरपालिका परिषद सारंगढ़ की सीमा भी अधियूचना क्रमांक 256 दिनांक 23 जून 2016 के अन्तर्गत दर्शित किया गया है। अधियूचना क्रमांक 256/16 के तहत कमलानगर एवं बरपाली में निर्मित समस्त मकानों को नगरपालिका परिषद के अन्तर्गत शामिल किया णया है जो वर्तमान में वार्ड क्र, 11 के अन्तर्गत है।राज्य शासन (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़) के द्वारा निर्धारित नगरपालिका परिषद सारंगढ़ के सीमा के अन्तर्गत ही नगरपालिका द्वारा सी.सी.रोड, पक्का नाली, आंगनबाही भवन, पानी टंकी निर्माण कार्य किया गया है और सभी निर्माण कार्य राज्य शासन के स्वीकृति उपरांत किया गया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पत्र से जिससे स्पस्ट होता है कि कमलानगर नगरापालिका के अंतर्गत ही आता है। वही वन विभाग के अधिकारियो की माने तो गोमर्डा अभ्यारण्य के अर्न्तगत आने वाली भूमि पर कमलानगर और बरपाली आ रहा है। गोमर्डा अभ्यारण्य की भूमि पर अवैध रूप से मकान निमार्ण कराकर सैकड़ो लोग निवास कर रहे है। इस कारण से अवैध कब्जा करने वालो को नोटिस भेजा जा रहा है। और अवैध कब्जा की जमीन को रिक्त करने की के लिये निर्देश दिये गये है।
बताया जा रहा है कि सारंगढ़ नगरपालिका में शामिल वार्ड क्रमंक 11 में वर्तमान में एक हजार से अधिक घर बना हुआ है जिसमे लगभग तीन हजार की जनसंख्या मूल निवास करते है। पूर्वजों के जमाने से वार्ड क्रमांक 11 कमला नगर सारंगढ मे कब्जाकारत के आधार पर निवास करते चले आ रहे है तथा हमारे पिता / दादा / पति के नाम से उक्त भूमि का पट्टा मप्र शासन द्वारा वर्ष 1984 में प्रदान किया गया है तथा वर्ष 1998 में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत भी हम लोगों को उक्त भूमि का पटटा आबटन किया गया है। हमारा वार्ड वर्ष 1994 से वर्ष 2016 तक वार्ड क्रमांक 01 था तथा वर्ष 2016 के बाद हमारे वार्ड का परिसीमन कर ऐरिया चिन्हांकित कर राजपत्र में दर्ज हो गया एवं वर्ष 2016 के बाद वार्ड क्रमांक 11 कमला नगर के नाम से हो गया है तथा नगर पालिका के द्वारा वार्ड में मूलभूत सुविधा मुहैया कराया गया । सामुदायिक भवन, भागीरथी नल जल,पक्की सड़क,लाइट, नाली, बोर वेल, मुक्तिधाम,स्कूल,आंगनबाड़ी, पानी टंकी, नल लाइन का विस्तार,भवन निर्माण हुआ है, मोहल्ले मे अन्य बुनियादी सुविधा भी उपलब्ध है। वार्डवासियों का कहना हैं नगर पालिका में जलकर, समेकितकर , बिजलीबिल, एवं अन्य करो की भी वर्षो से अदायगी भी करते चले आ रहे है । किन्तु वर्तमान में एक तरफ नगर पालिका दावा कर रही है जिस पठार में बसे नागरिक है उक्त भूमि नगरपालिका राजस्व अंतर्गत का है वही वन विभाग का कहना है कि यह भूमि वन विभाग का जिसे कब्जा किया गया इस लिए इन्हें बेदखल करने हेतु बार बार नोटिस जारी किया जा रहा है । जिससे वार्डवासियों को परेशानीयों का सामना करना पड रहा है।वन विभाग के द्वारा बार बार न्यायालय में पेस किया जा रहा जिससे वार्डवासी सहमे एवम डरे हुए दिख रहे है। वन विभाग के द्वारा कार्यवाही नही करने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जिसमे संयुक्त कलेक्टर ने जांच कर उचित कार्यवाही करने आश्वासन दिया।
कौन-कौन 46 लोगो को मिला नोटिस
वन विभाग द्वारा नोटिस अंतर्गत धारा 80 भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत कमलानगर के वार्ड क0 11 के अंतर्गत निवास करने वाले व्यक्तियों को दिया गया है। नोटिस प्राप्त करने वालो में 1- शंकार चन्द्रा आ. बाबुलाल 2- श्रीमती वहिदा बेगम जौजे मोहम्मद गुलाब 3- अशोक कहार आत्मज बैजू 4- पतिराम सिदार आ० रतन सिंह 5- शंकर सिदार आ.0 झगरू सिदार 6- संजय चौधरी आ० ठक्को 7- शंकर साहू आ० पुदका साहू 8- संजय निषाद आ० रामकिशन 9- विजय सिदार आ० निडर 10- श्याम लाल यादव आ०. केवलधर 11- कमल यादव आ० दयाराम 12- शिवकुमार आदित्य आ० गिरधारी 13- भुवनेश्वर साहू आ० उदय राम 14- रथराम पटेल आ० मोहितराम 15- मकरम बरेठा आ० साडू 16 श्रीमती ललिता आ राजू निषाद 17- गंगाबाई निषाद जीजे राजकुमार 18- नान्हू निषाद आ० रामसिंह 19- संतराम एक्का आ० बबनराम 20- पुरन दास महंत आ० चैतुदास महत 21- वसीर आ० मो० जाफर 22- सम्मेलाल आ० सुकलाल पटेल 23- मुनूलाल आठ रामदयाज 24- शिवनारायण पटेल आत्मज फागुलाल 25 – सुंदर लाल आ० पुनीराम 26- जानी यादव आ० सोनू 27- राधे सिदार आD पुनीराम 28- उदल यादव आठ दाउराम 29- शंकर यादव आ कार्तिकराम 30- कमाशरण गोपाल आ छबिलाल गोपाल 31- संगीता गोपाल आ हेमलाल 32— कुनूलाल यादव आ० अधीन 33- कुशवा राम पटेल आ० घासीराम पटेल 34- संजय कर्ष आ० तीजूराम 35- श्रीमती बहारतीन जीजे सोनू यादव 36 चतुर सिंह आ० अंजोर सिंह 37- बाबुलाल चन्द्रा आ० ननकी 38 – प्यारे लाल आदित्य आ० तेजराम 39- लक्ष्मण निषाद आए भगवान दास 40 दिलीप निषाद आ० फिरतु निषाद 41- जोधिया यादव आ० जगन्नाथ 42- संतोष सिदार आ.0 जुगुतराम 43- गौतम सिदार आ० माखन 44- अमरसाय आ० चेठा 45- सुलोचना यादव जीजे रत्थू 46- श्याम लाल आ़. महारथी बरेठा को नोटिस जारी किया गया है।

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