
अपने ही परिचित के घर आए युवक ने 12 साल के नाबालिग बच्चे के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया था. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. पूरा मामला 18 फरवरी 2025 का है. गौरेला पेण्ड्रा मरवाही.
दरअसल, पेंड्रा थाना क्षेत्र के मटियाडांड़ गांव में एक परिवार के घर उनके परिचित का युवक सोनू चौधरी आया था. जब रात को खाना खाने के बाद सभी लोग सो गए थे तभी 28 वर्षीय सोनू चौधरी पिता पहलवान चौधरी के साथ नाबालिग बच्चा भी उसके साथ सोया था. रात में आरोपी सोनू ने बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया. बालक ने रात को ही रोते-रोते परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी. परिजनों ने डायल 112 को फोन पर सूचना दी. परिजनों की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था.
घटना के 132 दिनों बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
घटना के महज 132 दिनों बाद कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया. विशेष अपर सत्र न्यायधीश ज्योति अग्रवाल ने आरोपी सोनू चौधरी को पाक्सो एक्ट 2012 की धारा 3—क सहपठित धारा 4—2 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड नहीं देने पर आरोपी को एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी. इस मामले में शासन के ओर से विशेष अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी किया. वहीं मामले में पीड़ित को समुचित प्रतिकर क्षतिपूर्ति के लिए सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर को अनुशंसा किया है.
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