
बिलाईगढ़ में बड़ा खुलासा : शासकीय भूमि पर अतिक्रमण और फर्जी दस्तावेजों से बैंक ऋण लेने का आरोप, प्रशासन ने भेजा नोटिस…
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/बिलाईगढ़,
बिलाईगढ़ नगर पंचायत क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें एक परिवार पर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध भवन बनाने और बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए नगर पंचायत के फर्जी दस्तावेज, सील और हस्ताक्षर का उपयोग करने का गंभीर आरोप लगा है। मामला "सुशासन तिहार 2025" में प्राप्त एक शिकायत के बाद खुला। इस पर कार्रवाई करते हुए नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) ने आरोपी परिवार को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर
जवाब मांगा है।
क्या है पूरा मामला?
नगर पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा स्व. श्री ईश्वरी प्रसाद देवांगन के वारिसों, जिनमें नरेश कुमार देवांगन और चार अन्य शामिल हैं, को 28 अप्रैल, 2025 को एक नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के अनुसार, परिवार ने वार्ड क्रमांक 12 में स्थित भूखंड क्रमांक 1032/1 पर, जिसका रकबा 0.090 हेक्टेयर है, शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करके अवैध रूप से भवन का निर्माण किया है। आरोप है कि यह निर्माण बिना नगर पंचायत से विधिवत भवन अनुज्ञा प्राप्त किए किया गया। इससे भी गंभीर बात यह है कि परिवार ने बैंक ऑफ बड़ौदा की बिलाईगढ़ शाखा से ऋण लेने के लिए कथित तौर पर जाली दस्तावेजों का सहारा लिया। नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "कार्यालय नगर पंचायत की सील एवं
कर्मचारी के हस्ताक्षर की कूटरचना करते हुए छलपूर्वक बैंक से ऋण प्राप्त किया गया हैं।"
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने देवांगन परिवार को नोटिस के माध्यम से अपना पक्ष रखने के लिए साक्ष्य सहित तीन दिन का समय दिया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में जवाब प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो यह माना जाएगा कि उन्हें अपने पक्ष में कुछ नहीं कहना है। इसके बाद, प्रशासन नगर पालिका अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई करते हुए स्थानीय पुलिस थाने में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस नोटिस की प्रतियां छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव, संचालक, सारंगढ़-बिलाईगढ़ के कलेक्टर और स्थानीय पुलिस थाना प्रभारी को भी सूचनार्थ भेजी गई हैं। कैसे हुआ फर्जीवाड़े का खुलासा?
दस्तावेजों से पता चलता है कि मामले की जांच तब शुरू हुई जब "सुशासन तिहार" में शिकायत क्रमांक 25470170700002 दर्ज की गई। जांच के दौरान एक "अनापत्ति प्रमाण पत्र" सामने आया, जो कथित तौर पर नगर पंचायत बिलाईगढ़ द्वारा जारी किया गया था, जिसमें निर्माण पर कोई आपत्ति न होने की बात कही गई थी। इसकी पुष्टि के लिए, बिलाईगढ़ सीएमओ ने 23 अप्रैल, 2025 को श्री भरत लाल साहू (जो अब धरमजयगढ़ में पदस्थ हैं) को पत्र लिखकर पूछा कि क्या यह अनापत्ति प्रमाण पत्र उनके द्वारा जारी किया गया था। इसके जवाब में, नगर पंचायत धरमजयगढ़ कार्यालय से स्पष्ट किया गया कि भवन निर्माण के लिए ऐसा कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था, क्योंकि अनुमति केवल स्वीकृत नक्शे और भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र के आधार पर ही दी जाती है। इस जवाब ने प्रथम दृष्टया "अनापत्ति प्रमाण पत्र" के फर्जी होने की पुष्टि कर दी।