जिला- सारंगढ़ बिलाईगढ़

सारंगढ़ शहरी क्षेत्र में राख और केमिकलयुक्त गीला डस्ट के परिवहन पर प्रतिबंध कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी

सारंगढ़ शहरी क्षेत्र में राख और केमिकलयुक्त गीला डस्ट के परिवहन पर प्रतिबंध कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी

सारंगढ़ शहरी क्षेत्र में राख और केमिकलयुक्त गीला डस्ट के परिवहन पर प्रतिबंध कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से आदेश जारी

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
नागरिकों के स्वास्थ्य और सारंगढ़ शहर के स्वच्छ वातावरण के लिए कलेक्टर एवं जिला
दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के अनुमोदन पर जिला मुख्यालय सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र के भीतर राख मिट्टी और केमिकल युक्त गीले डस्ट के परिवहन पर प्रतिबंध लगाया गया है। राख मिट्टी और केमिकल युक्त गीले डस्ट से भरे वाहन बाईपास सड़क मार्ग में परिवहन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत प्रदत शक्तियों के तहत आम जनता की स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रभावी रोकथाम का आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश पर्यंत तक लागू होगा।

सारंगढ़ में प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक भारी मोटरयान की नो एंट्री सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों में भारी वाहनों के प्रवेश का समय सीमा निर्धारित सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के नगरों से लगे हुए सड़क, जिसमें धूल, मिट्टी, डस्ट व प्रदूषण के कारण आमजनों की सुरक्षा एवं दुर्घटना को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारी मोटरयान को प्रातः 6:30 से 10 बजे तक व शाम 4 बजे से रात्रि 8 बजे तक  कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे ने प्रतिबंधित किया है। यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश कलेक्टर कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ से जारी किया गया है जो तत्काल और आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा।

 

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