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घटारानी के जंगल में युवती से गैंगरेप : कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

घटारानी के जंगल में युवती से गैंगरेप : कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

घटारानी के जंगल में युवती से गैंगरेप : कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सुनाई सजा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के घटारानी जंगल में युवती के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. फिंगेश्वर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात के दोनों दोषियों को विशेष न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों ने 2023 में युवती को डरा-धमका कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

यह मामला वर्ष 2023 का है, जब गरियाबंद जिले के प्रसिद्ध घटारानी मंदिर के जंगल में एक युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. युवती अपने एक पुरुष मित्र के साथ वहां घूमने गई थी, तभी छुईहा गांव निवासी महेंद्र सिन्हा और जोगीडीपा निवासी राजू यादव ने पहले उसके दोस्त से मारपीट की और फिर युवती से लूटपाट कर, उसे डरा-धमकाकर जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता ने फिंगेश्वर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मजबूत साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट तैयार की. आखिरकार न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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