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बिना अनुज्ञापत्र के धान परिवहन करने पर मंडी ने की 60 हजार जुर्माना वसूली

बिना अनुज्ञापत्र के धान परिवहन करने पर मंडी ने की 60 हजार जुर्माना वसूली

बिना अनुज्ञापत्र के धान परिवहन करने पर मंडी ने की 60 हजार जुर्माना वसूली

सरायपाली,
सरायपाली ओड़िसा सीमा पर स्थित सिरपुर जांच चौकी में बिना अनुज्ञापत्र के आंध्रप्रदेश धान परिवहन काईये जाने के आरोप में ट्रक मालिक से निर्धारित शुल्क का 5 गुण अधिक जुर्माना शुल्क वसूल गया । उस सम्बन्ध में सरायपाली मंडी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गत रात्रि अंतर्राज्यीय सीमा जाँच चौकी सिरपुर/पालीडीह में निरीक्षण के दौरान बसना की फर्म शिव शक्ति राइस मिल के चावल से लोड वाहन को बिना अनुज्ञापत्र के परिवहन करते हुए पाये जाने पर रोका गया एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) से प्राप्त निर्देशानुसार मंडी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई ।

ज्ञातव्य हो कि वाहन ����13 ���� 8100 में चावल 400 पाकिट, वजन 200 क्विंटल कीमत 680000/-रु. बिना वैध दस्तावेज के विशाखापत्तनम (आंध्रप्रदेश) भेजा जा रहा था। जाँच चौकी में पदस्थ कर्मचारी पंकजराज पटेल द्वारा निरीक्षण के दौरान मंडी से सम्बन्धित प्रसंस्कृत उपज अनुज्ञा नही पाये जाने पर रोका गया एवं उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया। जिसे संज्ञान में लेते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई है ।मंडी अधिनियम के अंतर्गत पांच गुना शुल्क की कार्यवाही करते हुए 60242/- वसूल किया गया है।

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