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बच्चे को जिंदा जलाकर मार डाला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

बच्चे को जिंदा जलाकर मार डाला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

बच्चे को जिंदा जलाकर मार डाला, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई मौत की सजा

 

सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/रायपुर,

छत्तीसगढ़ में बच्चे का अपहरण कर उसे जिंदा जलाने के मामले में आरोपी को मृत्युदंड की सजा कोर्ट ने सुनाई है। सनसनीखेज मामला 2022 का है। उरला क्षेत्र में रहने वाले आरोपी पंचराम गेंद्रे ने पड़ोस में रहने वाले मासूम बच्चे का अपहरण कर लिया था। आरोपी ने बच्चे को अपने साथ बेमेतरा ले गया और यहां एक श्मशान घाट में पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी को रायपुर पुलिस ने नागपुर से गिरफ्तार किया था। रायपुर कोर्ट मे करीब दो साल तक चली सुनवाई के बाद सप्तम सत्र न्यायाधीश ने जघन्य अपराध के लिए आरोपी पंचराम को मौत की सजा सुनाई है।

दरअसल, रायपुर के उरला इलाके में 5 अप्रैल 2022 को 4 साल के बच्चे हर्ष का अपहरण हो गया था। बच्चे के परिजनों ने उरला थाने में इसकी शिकातय दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने बताया था कि पड़ोसी पंचराम ने 5 अप्रैल की सुबह 10 बजे उनके दो बेटे छाह साल के दिव्यांश और 4 साल के हर्ष को घुमाने के लिए बाइक पर ले गया थ। थोड़ी देर बाद दिव्यांश को घर छोड़ दिया था और हर्ष को अपने साथ ले गया।

इस शिकायत को तत्कालीन एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने गंभीरता से लिया और 2022 में शहर एएसपी रहे तारकेश्वर पटेल व क्राइम एएसपी अभिषेक माहेश्वरी को मामले में जांच कर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिये गये थे। क्राइम व सायबर पुलिस ने पंचराम के मोबाइल के आधार पर उसकी पड़ताल शुरू की। आरोपी बार बार लोकेशन बदल रहा था। इस बीच पुलिस को पता चला कि आरोपी नागपुर में है।

एएसपी क्राइम अभिषेक माहेश्वरी ने बिना देरी किये पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर तत्काल नागपुर के लिए रवाना किया और 7 अप्रैल को कार्रवाई करते हुए आरोपी पंचराम को पकड़ा गया। रायपुर पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो उसने बच्चे की हत्या करने की बात स्वीकार की। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि बच्चे का अपहरण कर उसे अपने साथ बेमेतरा ले गया और श्मशान घाट में बच्चे पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया था। पूछताछ में ये भी बातें सामने आई थी कि आरोपी बच्चे की मां से एकतरफा प्रेम करता था। इसी के चलते उसने ऐसा किया था।

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