
मतदान के दौरान ईवीएम की फोटो वीडियो खींचकर सोशल मीडिया पर वायरल करने वाले मनीष सिंह पर FIR दर्ज
मतदान की गोपनीयता भंग करना है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत है दंडनीय अपराध
रायगढ़,
रायगढ़ जनसंपर्क विभाग ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम की फोटो वीडियो खींचकर सोशल मीडिया में उसे वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने वाले मनीष सिंह उर्फ बिहारी बाबू, निवासी टुरकुमुड़ा थाना जुटमिल तहसील व जिला रायगढ़ पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128, 131 तथा 132 में दिये गए प्रावधान एवं अन्य सुसंगत अधिनियमों के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार 11 फरवरी को नगरीय निकाय निर्वाचन के लिए मतदान हुए।
नगर पालिक निगम रायगढ़ के मतदान केन्द्र क्रमांक 111 प्राथमिक शाला मिडुमुडा कक्ष क्र. 03 में मनीष सिंह उर्फ बिहारी बाबू, निवासी टुरकुमुड़ा थाना जुटमिल तहसील व जिला रायगढ़ द्वारा मतदान करते हुए ईवीएम की फोटो वीडियो खींचकर उसे सोशल मीडिया फेसबुक में अपलोड कर वायरल किया गया, और मतदान की गोपनीयता भंग की गई। यह मामला संज्ञान में आने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल ने रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से उक्त मतदान केंद्र के पीठासीन अधिकारी को निर्देश देते हुए इस मामले में जूटमिल थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। उल्लेखनीय है कि मतदान के दौरान मतदान केन्द्र में मतदान करते हुए फोटो वीडियो खींचकर उसे वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128,131 तथा 132 के तहत दण्डनीय अपराध है।