
पीएम कुसुम योजना सोलर पैनल सब्सिड़ी के नाम
पर साढ़े 8 लाख रूपये की धोखाधड़ी,
बरमकेला के मेड़रा गांव के किसान जगतराम पटेल़
हुए ठगी के शिकार,
पी.एम. कुसुम योजना सोलर पैनल और पंप के लिए सब्सिडी दिलाने के नाम से धोखाधडी
मोबाईलधारको के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4),319(2),3(5) के तहत अपराध दर्ज,
सारंगढ़ टाईम्स न्यूज/सारंगढ़,
पी.एम. कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल, पंप के लिए सब्सीडी दिलाने के नाम पर बरमकेला अंचल के किसान को विश्वास मे लेते हुए
साढ़े 8 लाख रूपये की धोखाधड़ी करने का मामला प्रकाश में आया है। आरोपियो ने खुद को पी0एम0 कुसुम योजना का कर्मचारी बताकर
पिड़ित किसान से धोखाधड़ी किया है। बरमकेला पुलिस ने सोनू भीम एवं कुलविंद़र सिंह राजपुत के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4),
319(2), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया़ है।
इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार जगतराम पटेल पिता हिरालाल पटेल उम्र 42 वर्ष निवासी ग्राम मेडरा थाना बरमकेला जिला सारंगढ बिलाईगढ़ (छ.ग.) का निवासी है उसने बताया कि 24.09.2026 को दोपहर 02.12 बजे उसके मोबाईल नं. में फोन आया जो कि अपना नाम कुलविन्दर सिंह राजपुत तथा अपने आप को पी0एम0 कुसुम योजना का कर्मचारी बताया जिसके द्वारा पी.एम. कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल पंप के लिए सब्सिडी दिलाने के बारे में बताया था। जिसके बाद दोबारा उसी नम्बर से दिनांक 25.09.2026 के 10.13 बजे फोन आया और फार्म भरने के नाम से मुझे कंपनी का स्कैनर है कहकर भेजा जिसके बाद उसके द्वारा 10.37 बजे अपनी पत्नि सविता पटेल के खाता से फोन पे पर 1999 रू भेजा तथा क्रमश: 4999 रूपये,
10991.94 रूपये, 10991.94 रूपये, 10991.94 रूपये भेजा। दिनांक 26/09/2026 को खाता क्र. से 19419.09 रूपये भेजा। दिनांक 29/09/2026 को मो.न. से उसे व्हाटसप काल आया जो अपना नाम सोनु भीम बताया और आपका सोलर पैनल पंप सामान लोड हो रहा है मै लेकर जाउंगा बोला। मोबाईलधारको के द्वारा पिड़ित से बारी बारी से फोन कर पैसा मांगने पर मेरे द्वारा दिनांक 04/10/2026 को खाता क्र. से 2000 रूपये, 48000 रूपये भेजा। उसका और उसकी मां सीत्या बाई के संयुक्त खाता क्र. से दिनांक 06/10/2026 को 2000 रूपये, 15600 रूपये भेजा। दिनांक 07/10/2026 को खाता क्र. से
10000 रूपये भेजा। दिनांक 08/10/2026 को से 10000 रूपये, 58953 रूपये भेजा। दिनांक 09/10/2026 को खाता
क्र. से 2000 रूपये, 66000 रूपये भेजा। दिनांक 10/10/2026 को खाता क्र. से 2000 रूपये, 26000 रूपये भेजा। दिनांक 11/10/2026 को खाता क्र. से 2000 रूपये, 52100 रूपये भेजा। दिनांक 12/10/2026 को खाता क्र. से 2000 रूपये, 18000 रूपये, 2000 रूपये, 50000 रूपये, 20000 रूपये, 6000 रूपये भेजा। दिनांक 13/10/2026 को खाता क्र. से 50000 रूपये, 2000 रूपये, 5000 रूपये, 2000 रूपये तथा खाता क्र. से 2000 रूपये, 3347 रूपये, 28953 रूपये भेजा। दिनांक 14/10/2026 को खाता क्र. से 2000 रूपये, 20404 रूपये तथा खाता क्र. से 2000 रूपये, 8000
रूपये भेजा। दिनांक 15/10/2026 को खाता क्र. से 20000 रूपये तथा खाता क्र. से 2000 रूपये, 28000 रूपये भेजा। दिनांक 16/10/2026 को खाता क्र. से 2000 रूपये, 18000 रूपये, 20000 रूपये भेजा। दिनांक 17/10/2026 को खाता क्र. से 20953 रूपये, 10000 रूपये, 20000 रूपये तथा खाता क्र. से 2000 रूपये, 46000 रूपये भेजा। दिनांक 18/10/2026 से खाता क्र. से 2000 रूपये, 48000 रूपये तथा खाता क्र. से 25000 रूपये, 2000 रूपये तथा 14000
रूपये 10/22 बजे अंतिम बार भेजा गया। उक्त दोनो मोबाईल नम्बरो के धारको के द्वारा मुझे कभी जीएसटी, एनओसी अन्य और
कारणों को लेकर पैसा मांगता रहा और किसान ने अपनी पत्नि का खाता क. एवं अपना तथा अपनी मां के संयुक्त खाता क. से अब तक
कुल रकम 8,51,275.76 रू (आठ लाख इंक्कावन हजार दो सौ पचहत्तर रूपये छीहत्तर पैसा) अपने फोन पे से उसके द्वारा दिये
गये अलग-अलग स्कैनर में स्केन कर रकम डाल दिया हूँ। जब उसे आभाष हुआ कि उसके साथ ठगी हो रहा है तो वह 1930 पर काल
कर शिकायत दर्ज कराया तथा बरमकेला पुलिस थाना में आकर आवेदन प्रस्तुत किया। बरमकेला पुलिस ने संबंधित मोबाईल नंबर के धारक सोनू भीम एवं कुलविंद़र सिंह राजपुत के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया़ है।



